एसीबी के एएसपी नारायणसिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी हीराराम और राजेन्द्रकुमार ओर से शिकायत दी गई थी कि पंकुबाई पत्नी हंसाराम घांची निवासी जावाल के खेत (खसरा संख्या 1821 रकबा 1.9800 हैक्टेयर) में खड़े अंग्रेजी बबूल को काटकर कोयले बनाने का एग्रीमेंट 51000 रुपए में कर हाल ही काम शुरू किया गया।
जहां से तैयार कोयले बेचान के लिए इस जिले से बाहर जयपुर, अलवर सहित राज्य के अन्य जिलों में भेजने के लिए परिवहन को टीपी बनाने के लिए 25 जून और 02 जुलाई को सिरोही तहसीलदार और कार्यालय के लिपिक राकेश पूनिया से सम्पर्क कर उन्हें प्रार्थना पत्र दिया।
जालोर जिले के सांचौर तहसील के पमाणा निवासी हाल सिरोही तहसील कार्यालय में लिपिक राकेश कुमार पूनिया पुत्र किशनाराम विश्नोई की ओर से परिवादी से टीपी पेटे निर्धारित शुल्क 1000 रुपए प्रति टीपी चालान से बैंक में जमा करवाने के बाद चालान राशि के अलावा रिश्वत के नाम पर प्रति टीपी 1500 रुपए खर्चा-पानी के लिए एक्सट्रा लगने की बात कही गई। इसके बाद परिवादी की ओर से 5 जुलाई को कानूनी कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर 5 और 6 जुलाई को रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी की ओर से प्रति टीपी 1500 रुपए की मांग कर इनमें से 1000 रुपए तहसीलदार और 500 रुपए स्वयं के होना कहकर 5 टीपी जारी करने की बात की गई। साथ ही पांच टीपी के 7500 रुपए छह जुलाई को लिए और दो टीपी उसी समय परिवादी को देकर तीन बाद में देने का कहा।
पांच और टीपी जारी करने के लिए शुक्रवार को परिवादी को चालान जमा करवाकर तहसील कार्यालय में भेजा तो आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि 7500 ली और पूर्व की बकाया तीन टीपी परिवादी को सुपुर्द की। गोपनीय इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने लिपिक राकेश पूनिया को अपने कार्यालय कक्ष में सीट पर बैठे हुए गिरफ्तार कर रिश्वत की राशि बरामद की। कार्रवाई के दौरान एसीबी के हैडकांस्टेबल रविन्द्र कुमार, कांस्टेबल सोहनराम, ईशु कंवर, दीक्षा, रमेश कुमार, गणेशलाल, हरीश कुमार, सुरेश कुमार, लीलाराम मीणा आदि मौजूद रहे।