विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि रास थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 29 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दी। इसमें अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी को सुमेल गांव के चौकीदारों की ढाणी रास निवासी निवासी 22 वर्षीय ताराचंद पुत्र पोकरराम बावरी द्वारा शादी की नीयत से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं बलात्कार करने की रिपोर्ट दी।
मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने दोनों पक्षों के अधिवक्तओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद अभियुक्त ताराचंद पुत्र पोकरराम बावरी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।