पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को SC से बड़ा झटका, जमानत अवधि बढ़ाने की मांग ख़ारिज
प्रतिबंधित संगठनों को दान देना दंडनीय अपराध
पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठनों को लेकर कई कानून बनाए गए हैं। इसी में से एक है 1997 के आतंवाद निरोधक कानून। इस कानून के तहत किसी भी प्रतिबंधित संगठन को आर्थिक सहायता या दान देना दंडनीय अपराध है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि शनिवार को गृह मंत्रालय की ओर से सभी प्रांतीय सरकारों को आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वे रमजान के मौके पर गैर कानूनी संगठनों को मिलने वाले जमात व खैरात पर कड़ी नजर रखें। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के 1997 के आतंकवाद निरोधक कानून और 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम के मुताबिक किसी भी प्रतिबंधित संगठन को आर्थिक सहायता नहीं कराई जा सकती है। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। यदि ऐसा कोई करता है और प्रमाणित हो जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में लोग हर साल औसतन 4.5 अरब डॉलर दान करते हैं। इनमें से सबसे अधिक रमजान के मौके पर लोग जकात या खैरात के तौर पर दान करते हैं।
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