कोरोना महामारी को लेकर सरकार की तरफ से सख्त गाइडलाइन लाने की तैयारी है। हाईअलर्ट के बावजूद कोरोना को लेकर किसी भी ला तरह की लापरवाही से बचने के लिए सख्त कोविड-19 नियमों को लागू किया जा रहा है।
Saudi Arabia ने पाक को किया हैरान, पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान को नक्शे से हटाया सरकारी अधिसूचना के अनुसार भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे सार्वजनिक परिवहन, बाजार और रेलवे स्टेशनों पर लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना भी देना होगा। ये नियम 29 अक्तूबर से प्रभावी हो जाएंगे हैं।
कोरोना के मामलों में उछाल अधिकारियों ने सभी वाणिज्यिक गतिविधियों वाली जगहें रात के दस बजे तक बंद करने की घोषणा की है। इनमें शॉपिंग मॉल, मैरेज हॉल, रेस्तरां जैसी भीड़भाड़ वाली जगह को रात 10 बजे तक बंद करना होगा। इसके साथ आवश्यक सेवाओं अस्पताल, दवा की दुकानें शामिल हैं। इसे खोलने की अनुमति दी गई है।
धारा 144 दो माह तक लागू स्वास्थ्य मामलों पर पीएम इमरान खान के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर की संभावना बढ़ गई है। इसको लेकर अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को दो माह तक लागू करने का आदेश दे दिया है।
संघीय मंत्री के अनुसार इमरान सरकार में कार्य कर रहे डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं, नियमन एवं समन्वय की जिम्मेदारी है। पीएम इमरान लगातार नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वह कोरोना से बचने के लिए ऐहतियाती उपाय करें। इनमें मास्क लगाना बेहद अहम है।
China को घेरने के लिए अमरीका का ऐलान, मालदीव में खोलेगा दूतावास पाक में संक्रमण के 3 लाख से अधिक मामले पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 3 लाख 30 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक कोविड-19 के कारण 6,759 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, दुनियाभर में इस वायरस की चपेट में आकर चार करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।