सभी प्रोजेक्ट को तीन कैटेगरी ए, बी और सी में बांटा गया है। ए और बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट के सभी प्रोजेक्ट में काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। कैटेगरी सी के ग्राहकों को या तो किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट कराने या फिर पैसे रिफंड करने का आदेश दिया गया है। साथ ही ए और बी के ग्राहकों को ‘ऑफर ऑफ पोजेसन’ मिलने के तीन महीने के बाद ही सारे पैसे जमा करने को कहा गया है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप द्वारा प्रस्तावित तीन को- डेवलपर को प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दी है, जिनमे गैलेक्सी, कनोजिया ग्रुप और आईआईएफएल शामिल हैं।
नेफोवा की महासचिव श्वेता भारती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आम्रपाली के तमाम खरीदार राहत की सांस ले सकेंगे। लंबे समय के इंतजार के बाद उनके घर उन्हें मिलने की आस फिर से जगी है। नेफोवा ने आम्रपाली के फ्लैट ख़रीदारों को उनका हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार से निराश होने के बाद नेफोवा ने आम्रपाली के करीब दो हजार फ्लैट ख़रीदारों के साथ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया, जिसका परिणाम आज सभी प्रोजेक्ट में निर्माण
कार्य शुरू करने के आदेश के रूप में मिला है। इससे फ्लैट ख़रीदारों में खुशी की लहर है।