इसी के मद्देनजर शनिवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुमार विनीत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि धारा 144 लागू होने पर किसी भी सामाजिक कार्य जैसे विवाह, बर्थडे पार्टी व अन्य सामाजिक कार्य में जिलावासियों को किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू होने पर राजनीतिक प्रकरणों या ऐसे प्रकरण जिनके माध्यम से लॉ एण्ड ऑर्डर या शांति व्यवस्था प्रभावित हो उसके संबंध में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए सभी जनपदवासी इस संबंध में आश्वस्त रहें और अपने सभी सामाजिक कार्य निरन्तर रूप से करते रहें।
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की शंका हो तो वह अपने संबंधित थाना या उप जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन को इसके बारे में सूचित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है और जनसामान्य को किसी प्रकार से भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्त जनसामान्य अपने दैनिक एवं सामाजिक कार्य को पहले की तरह ही करते रहें।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को हरियाणा व उसके आस-पास के राज्यों में भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायीयों ने जमकर हंगामा व तोड़फोड़ मचाई। जिसके चलते हरियाणा से सटे सभी राज्यों और शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर नोएडा से बाहर जाने वाली सभी बसों पर भी रोक लगा दी गई है ताकि कोई असमाजिक तत्व व अन्य इस मौके का फायदा न उठा सके।