डीएम सुहास एलवाई ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मजबूरी को देखते हुए सभी स्कूलों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्कूल फीस वृद्धि पर रोक लगाते हुए कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्कूल प्रबंधन परिवहन शुल्क नहीं वसूलेंगे। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों का वेतन भी देना होगा। उन्होंने शासनादेश का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया है कि अभिभावकों को अग्रिम फीस जमा करने के लिए भी स्कूल प्रबंधन बाध्य नहीं कर सकेंगे।
रद्द होगी स्कूल की मान्यता उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई स्कूल दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करता है तो feecommitteegbn@gmail.com पर शिकायत मेल की जा सकती है। शिकायत को देखते हुए उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के तहत कार्रवाई होगी। दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि उल्लंघन करने पर फीस वापसी के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दूसरी बार उल्लंघन पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।