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रेलवे टिकट पर छूट पाने के नियम
सभी रियायती किराए की गणना मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए निर्धारित किराए के आधार पर की जाती है। मतलब य़ात्री किस ट्रेन में यात्रा करना चाहता है, उसी के आधार पर छूट दी जाती है। किराए में छूट केवल बेस फेयर पर ही लागू होती है। सुपरफास्ट चार्ज, रिजर्वेशन फीस आदि पर कोई छूट नहीं मिलती है। भारतीय रेलवे के अनुसार यात्री को एक बार में केवल एक ही तरह की छूट दी जाएगी। मतलब अगर कोई एक साथ 2 या इससे ज्यादा छूट का फायदा एक साथ उठाना चाहे तो नहीं उठा सकता। अगर आपने किसी तरह की छूट के तहत टिकट लिया है तो ब्रेक जर्नी मान्य नहीं होगी।
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यात्रा बीच में तभी छोड़ी जा सकती है, जब कोई प्राकृतिक आपदा आई हो। वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर, रेल टिकट पर छूट पाने के लिए भारत में संबंधित व्यक्ति/संगठन से जारी आवश्यक प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। रेलवे नियमों के अनुसार भारत में अन्य देशों व्यक्तियों/संगठनों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज मान्य नहीं हैं। आरक्षण फॉर्म में विकल्प के माध्यम से मांग पर टिकट में छूट दी जाती है। आईआरसीटीसी वेबसाइट व ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकटों के लिए यूजर्स के पास वरिष्ठ नागरिक का लाभ लेने का विकल्प होता है।