भोपाल। टॉप एंड टाउन आइसक्रीम के संचालक विजय हरि रामानी ने मात्र 250 रुपए के स्टांप पर 12 हजार 655 वर्ग फीट के प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली। उन्होंने रजिस्ट्री में प्लॉट की कीमत बहुत कम दिखाकर ऐसा किया। इसका खुलासा रजिस्ट्रियों की रेंडम जांच में हुआ।
इसके बाद वरिष्ठ जिला पंजीयक ने रामानी के खिलाफ स्टांप ड्यूटी चोरी का प्रकरण दर्ज करते हुए 57 लाख 47 हजार 990 रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया। इस नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं की गई है। अब पंजीयन कार्यालय टॉप एण्ड टाउन संचालक की संपत्ति कुर्क कर इस राशि की वसूली करने की तैयारी कर रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में टॉप एण्ड टाउन के संचालक विजय हरि रमानी ने दद्दाजी गुरुदेव ट्रस्ट के अध्यक्ष चुन्नीलाल नामदेव पिता नर्मदा प्रसाद नामदेव से कल्पना नगर, अरेरा कॉलोनी स्थित प्लाट क्रमांक ए व बी खरीदा था।
यह प्लॉट 19.80 गुणा 59.04 वर्गमीटर यानि 1176 वर्गमीटर और 12 हजार 655 वर्गफीट था। रजिस्ट्री के समय इस जमीन की कीमत 77 लाख 19 हजार 550 रुपए दर्शाई गई। इस रजिस्ट्री में 7 लाख 62 हजार 310 रुपए के स्टांप लगने थे, लेकिन मात्र 250 रुपए के स्टांप लगाकर पूरे प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी गई। हालांकि कम स्टॉम्प लगे होने के चलते सब रजिस्ट्रार ने इस रजिस्ट्री को रोक कर अपने पास रख लिया। लेकिन रजिस्ट्रियों की रेंडमली जांच में इसका खुलासा हुआ।
जांच में पाया गया कि मात्र 250 रुपए के स्टॉम्प पर रजिस्ट्री हुई है। इसके चलते कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर जमीन की कीमत फिर से तय कराई गई तो पाया गया कि 12 हजार 655 वर्गफीट जमीन की कीमत 2 करोड़ 91 लाख 6 हजार रुपए होती है। इस कीमत के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री में 28 लाख 73 हजार 976 के स्टांप लगाए जाना थे।
संपत्ति कुर्क करने की तैयारी
वरिष्ठ जिला पंजीयक डीएन दोहरे ने बताया कि जांच में प्रकरण सामने आने के बाद स्टांप ड्यूटी की गणना कर 28 लाख 73 हजार 976 रुपए का स्टांप शुल्क की वसूली के साथ उतना ही जुर्माना लगाते हुए 57 लाख 47 हजार 990 रुपए की वसूली का नोटिस 15 जुलाई 2015 को टॉप एण्ड टाउन संचालक को जारी किया गया था लेकिन 4 अगस्त की समयसीमा निकलने के बाद भी अब तक कोई राशि जमा नहीं की गई है। इसलिए अब विजय हरि रामानी की संपत्ति कुर्क कर वसूली करने की तैयारी की जा रही है।
हाईकोर्ट ले जाएंगे प्रकरण
हालांकि विजय हरि रामानी का कहना है कि पंजीयन अधिकारियों ने जमीन के ज्यादा रेट तय कर स्टांप शुल्क तय किया है और उस पर उतना ही जुर्माना लगाया है, यह गलत है। इसलिए वे हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे।
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