ग्राम पंचायतों के लिए यह रहेंगे मापदण्ड-
ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम 3 हजार और अधिकतम साढ़े पांच हजार आबादी होगी। अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रो, सहरिया क्षेत्र किशनगंज एवं शाहबाद एवं चार मरूस्थलीय जिलों बीकानेर, बाड़मेर,जैसलमेर एवं जोधपुर के लिए जनसंख्या न्यूनतम दो हजार तथा अधिकतम चार हजार रखी जा सकेगी। किसी ग्राम के निवासियों की मांग और प्रशासनिक दृष्टि से मौजूदा से दूसरी पंचायत में शामिल किया जा सकेगा। लेकिन, दूरी पंचायत मुख्यालय से 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। राज्य के अनुसूचित एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए दूरी के निर्धारण में कलक्टर प्रशासनिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से निर्णय कर सकेंगे। किसी भी राजस्व ग्राम को विभाजित कर दो ग्राम पंचायतों में नहीं रखा जाएगा। संपूर्ण राजस्व ग्राम एक ही पंचायत में रहेगा। इसी तरह नवसृजित या पुनर्गठित पंचायत एक ही विधानसभा क्षेत्र में होगी।
पंचायत समिति के लिए ये होंगे नियम
– पंचायत समिति 40 या इससे ज्यादा ग्राम पंचायतें या 2 लाख या इससे अधिक आबादी होने पर पुनर्गठन के दायरे में आएंगी। नवसृजन में न्यूनतम 25 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों, सहरिया क्षेत्र किशनगंज एवं शाहबाद एवं चार मरूस्थलीय जिलों बीकानेर, बाड़मेर,जैसलमेर एवं जोधपुर के लिए 40 एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या तथा डेढ़ लाख या उससे अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन, पुनर्गठित पंचायत समिति में न्यूनतम 20 ग्राम पंचायतें रखी जाएगी। यदि किसी पंचायत समिति में 42 ग्राम पंचायतें हैं तो पुनर्गठन में 25 एक में शामिल होने पर बची 17 ग्राम पंचायतों के साथ करीबी दूसरी पंचायत समिति की आठ पंचायतें जोड़ी जा सकेगी। यह संभव नहीं होने पर नवसृजित पंचायत समिति में 25 से कम ग्राम पंचायतें भी रखी जा सकती है। जन सुविधा और प्रशासनिक दृष्टि से नवसृजित या पुनर्गठित पंचायत समिति में नजदीकी पंचायतों को शामिल किया जा सकेगा। लेकिन, एक ग्राम पंचायत विभाजित कर दो पंचायत समितियों में नहीं रखा जाएगा। जिले में पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतें पं ग्राम पंचायत अकलेरा 31 बकानी 25 भवानीमंडी 27 डग 32 झालरापाटन 30 खानपुर 38
मनोहरथाना 27 पिड़ावा 44 कुल 254 यह रहेगा टाइम फ्रेम- -जिला कलक्टर की ओर से नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा 20 जनवरी से 18 फरवरी 2025 तक
-राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत तैयार प्रस्तावों को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित करना -20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक -प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करना 23 मार्च से 01 अप्रेल 2025 तक
-आपत्ति निस्तारण के बाद प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भिजवाना- 3 अप्रेल से 15 अप्रेल 2025 तक
पिछली बार दो बनी थी नई-
जिले में पहले 252 ग्राम पंचायतें थी, लेकिन पिछले तीन साल पहले झालरापाटन में बावड़ीखेड़ा व मनोहरथाना में अर्जुनपुरा नई ग्राम पंचायतें बनी थी। लेकिन इस बार नए नियमों के अनुसार इनकी संख्या करीब दो दर्जन हो सकती है।
दावे मांगे जाएंगे-
ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। इसमें जो भी जनसंख्या के हिसाब से मापदंड है उसके अनुसार दावे मांगे जाएंगे। अगर किसी की जनसंख्या ज्यादा है तो नए के प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजेंगे। या किसी की मौजूदा ग्राम पंचायत से दूसरी ज्यादा है तो उसका भी परीक्षण करवा करवाएंगे।
अजयसिंह राठौड़, जिला कलक्टर,झालावाड़।