अस्पतालों के पास कोई मूर्ति नहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मूर्ति स्थापित करते समय संगठनों को भूमि मालिक, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों से उचित अनुमति सुनिश्चित करने की सलाह दी है। अग्निशमन विभाग और बिजली बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। संगठनों को आवश्यक फॉर्म भरना होगा, स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी होगी और यह वचन देना होगा कि वे सभी शर्तों का पालन करेंगे। किसी भी संगठन को दस फीट से अधिक ऊंची मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अन्य धर्मों के पूजा स्थलों, अस्पतालों और स्कूलों के पास गणेश मूर्ति स्थापित करने से बचना चाहिए।
सद्भाव और आपसी सम्मान पर जोर चेन्नई पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और इस तरह की नारेबाजी से बचना चाहिए। मूर्तियों की सुरक्षा के लिए एक स्वयंसेवक को बारी-बारी से तैनात किया जाना चाहिए और मूर्तियों के पास किसी भी राजनीतिक नेता के फ्लेक्स बैनर नहीं लगाए जाने चाहिए। मूर्तियों का विसर्जन केवल पुलिस द्वारा आवंटित दिन पर ही किया जाएगा और पुलिस द्वारा आवंटित मार्ग पर ही जुलूस निकाला जा सकता है।