इनको आईडी कार्ड दिखने पर मिलेगी छूट…
— स्वास्थ्य, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी
— केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसरों को लॉकडाउन में बाहर निकलने की छूट दी गई है।
— सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को भी लॉकडाउन में बाहर जाने की छूट है। इनके साथ ही अस्पताल, लैब, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर और इसी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों भी बाहर जा सकेंगे।
— वैक्सीन लगवाने जाने वाले और कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले लोगों को भी छूट दी गई है।
— एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने/जाने वाले लोगों को बाहर जाने की छूट।
— मीडिया से जुड़े लोगों को बाहर जाने की छूट है, इनको वैध पहचान पत्र दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी।
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इनको सर्शत अनुमति….
— खाने का सामान बेचने वाली दुकानों, किराना दुकानों, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पादों, मांस और मछली
के पास ई-पास होना जरूरी। पशु चारा, दवा विक्रेता, समाचार पत्र वितरण, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण एवं केबल सेवाओं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस खुदरा एवं भंडारण केन्द्रों स्टेशन भी खुले रहेंगे। जलापूर्ति, ऊर्जा उत्पादन, खाने की होम डिलिवरी आदि से जुड़े लोगों को ई पास दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी।
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट …
दिल्ली मेट्रो, पब्लिक बस, ऑटो, ई-रिक्शा चालू रहेंगे। 50 फीसदी यात्री सफर कर सकेंगे। वहीं कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी। इसमें में सिर्फ दो सवारी बैठने इजाजत होगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मैक्सी कैब को पांच यात्रियों की और आरटीवी में केवल 11 यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी।
इन सेवाओं पर पूरी तरह रहेगी पाबंदी…..
6 दिन के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण यूनिट्स, शैक्षिक एवं कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, रेस्त्रां, शराबघर, सभागार, मनोरंजन, वाटर पार्क, उद्यान, क्रीड़ा स्थल, ब्यूटी पार्टर, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, नाई की दुकानें आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से रोक लगाई है।