बता दें, जिन को ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें दो महाराष्ट्र के बैंक हैं और 1 बैंक पश्चिम बंगाल का है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मार्च में आरबीआई ने करीब 8 बैंकों पर बैंकिंग अधिनियमों का अनदेखी के कारण पेनेल्टी लगाई थी।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि फलटन स्थित ‘यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर आय, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मुद्दों पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य बयान में केंद्रीय बैंक ने इसी तरह के मामले में मुंबई के ‘कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगया गया है।
इसके अलावा RBI ने एक अन्य नियामकीय सूचना में कहा कि उसने कोलकाता स्थित ‘समता कोऑपरेटिव डेवेलपमेंट बैंक लिमिटेड’ पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी मामलों में, RBI ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इन बैंको द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को कोई प्रभाव नहीं पडे़गा।