माननीय न्यायाधीश प्रशासनिक अधिकारी शासकीय अभिभाषक सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्यपालन के समय ड्यूटी पर लगाए गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों विशिष्ट व्यक्तियों / अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मी बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार के कटआउट बैनर पोस्टर पलैक्स होर्डिग्स झंडे आदि जिन पर किसी भीधर्म व्यक्ति, सम्प्रदाय जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो का प्रकाशन एवं उसका किसी भी रथल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी भवन अथवा संपत्ति( सार्वजनिक अथवा निजी पर) आपतिजनक भाषा अथवा भडकाऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे. लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्वीटर आदि किसी भी प्रकार की सोशल मिडिया साइट/ माध्यम पर किसी प्रकार का धर्म साम्प्रदायिक जाति या समुदाय के विरुद्ध भडकाऊ भाषा का पोस्ट/ मैसेज / कमेंट्स प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।