scriptTraffic Challans: अब गाड़ी के चालान पर 50% की छूट! सरकार का बड़ा फैसला, लेकिन माननी होगी ये शर्त | traffic challans: delhi govt announces 50 percent reduction on traffic challans if you pay in 90 days | Patrika News
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Traffic Challans: अब गाड़ी के चालान पर 50% की छूट! सरकार का बड़ा फैसला, लेकिन माननी होगी ये शर्त

Traffic Challans: या​तायात नियमों का उल्लंघन करने वालों भारी भरकम ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरना पड़ता है। अब आपको अपनी गाड़ियों के चालान पर बंपर छूट मिलने वाली है।

नई दिल्लीSep 13, 2024 / 11:19 am

Shaitan Prajapat

Traffic Challans: सड़क पर वाहन चलते समय या​तायात नियमों का पालन करना होता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों भारी भरकम ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरना पड़ता है। अब आपको अपनी गाड़ियों के चालान पर बंपर छूट मिलने वाली है। जी हां, दिल्लीवालों का केजरीवाल सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर एलजी की अनुमति मिलना बाकी है। एलजी की मुहर लगते ही दिल्लीवासियों को ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़ा जुर्माना भरवाने के लिए चालान राशि पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

दिल्लीवालों की हो गई बल्ले बल्ले!

एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने राजधानी में ट्रैफिक चालान राशि पर 50 प्रतिशत की वसूली करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत कुछ आधी राशि ली जाएगी। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, यदि 90 दिनों के अंदर मौजूदा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए चालान का भुगतान करते है। कानून लागू होने के बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों में जुर्माने का भुगतान करते है, तो 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

केजरीवाल सरकार का तोहफा पर 1 शर्त

केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव की बात करें तो इसका मकसद लोगों को ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही कोई व्यक्ति लंबे कानूनी विवादों से बच सकता है। इस प्रस्ताव से कोर्ट और परिवहन विभाग के कामकाज में कमी आएगी। सरकार ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। अगर किसी भी मौजूदा चालान के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालानों 30 दिनों के अंदर ही निपटारा करना होगा।
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जानिए किन अपराधों में मिलेगी यह छूट

यह छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत अपराधों पर लागू होगी। जब कोई वाहन मालिक किसी अनअथॉराइज्ड शख्स या अपात्र व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति दे देता है। यदि कोई बिना वैलिड लाइसेंस के वाहन चलाता है। इसके अलावा यदि कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता पकड़ा जाता है। या वाहन चलाने के लिए अयोग्य होते हुई भी गाड़ी चलाता पाया जाता है।

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