“स्ट्रिप को लगाना नहीं भूले”
दोपहिया वाहन चलाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है, क्योंकि यह ट्रैफिक के नियमों में है। ताकि एक्सीडेंट के समय आपके सिर पर कोई चोट नहीं आए। एक्सीडेंट में अक्सर ज्यादातर केस में सिर में चोट लगने से लोगों की मौत होने की खबरें सामने आती है। ऐसे में हमेशा वह हेलमेट पहनना चाहिए जो कि सिर में पूरी तरह से फिक्स आ जाए और हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रीप को लगाना नहीं भूलें। अक्सर लोग हेलमेट तो पहन लेते है लेकिन स्ट्रीप नहीं लगाते है। इसके अलावा कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रीप लॉक भी नहीं होता है। इन स्थितियों में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।
ISI मार्क होना चाहिए
दोपहिया वाहन चलाते समय उसी हेलमेट का उपयोग करना चाहिए जिस पर आईएसआई का मार्क लगा हो। यदि हेलमेट पर ISI का मार्क नहीं लगा है तो आपका चालान कट सकता है। हालांकि, दिल्ली पुलिस अभी लोगों के ऊपर 1000 रुपए का चालान कर रही है।
अब 2000 रुपए का चालान
1998 मोटर वाहन अधिनियम में भारत सरकार ने बदलाव किया है। जिसके तहत दो पहिया वाहन चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या सही से हेलमेट नहीं पहनने पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि यदि आपने बाइक पर हेलमेट लगा रखा है लेकिन वह खुला है तो 1 हजार रुपये और यदि आपने हेलमेट पहना है और उसकी पट्टी टाइट नहीं कर रखी है तो आप पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए अब हेलमेट को पूरी तरह से ठीक करके पहनना होगा नहीं तो आपका 2 हजार रुपये का चालान कट सकता है।