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राहुल गांधी के समर्थन में आए तेजस्वी यादव, बोले- देश में अघोषित आपातकाल, विपक्ष जल्द हो एकजुट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। राहुल गांधी के समर्थन में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज बुलंद की है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को भाजपा पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि, देश में घोषित नहीं अघोषित आपातकाल है।

Mar 23, 2023 / 08:52 pm

Sanjay Kumar Srivastava

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राहुल गांधी के समर्थन में आए तेजस्वी यादव, बोले- देश में अघोषित आपातकाल, विपक्ष को जल्द होना चाहिए एकजुट

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को भाजपा पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि, देश में घोषित नहीं अघोषित आपातकाल है। भाजपा के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे षड्यंत्र के तहत किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में दोषी पाए जाने के संबंध में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव ने कहाकि, राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है। यह एक्शन यह भी दिखाता है कि, मोदी जी घबराए हुए हैं और वह 2024 के आमचुनाव के लिए तैयार नहीं है। इसलिए विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यह कुछ दिन और रहेंगे तो लोकतंत्र संविधान को खत्म कर देंगे।
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कोर्ट के फैसले पर तो कुछ नहीं कहेंगे

पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहाकि, ये फैसला कोर्ट का है। इस फैसले पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मगर भाजपा के खिलाफ जो भी खड़ा हो रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि, देश का हर व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तेजस्वी ने कहा कि, कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक पार्टियों को बिना देर किए एक होने की जरूरत है।
डरने की नहीं लड़ने की जरूरत

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि, कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रोफेशन का है, वह सच बोलता है तो उन्हें षड्यंत्र रच कर किसी न किसी तरीके से उन पर करवाई जाती है। यदि ये लोग कुछ और दिन रह लेंगे तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि, डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा

गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अप्रैल 2019 में उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी के मामले में दोषी ठहराया। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। इसके तहत अधिकतम सजा दो साल है। हालांकि अदालत ने सजा को निलंबित कर दिया और 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए जमानत दे दी।

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