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6 रुपये में चाय तो 12 रुपये में कॉफी, जानिए चुनाव में प्रत्याशी किस मद में कर सकता है कितना खर्च? चुनाव आयोग ने जारी की पूरी लिस्ट

Delhi Election: दिल्ली चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा को लेकर एक लिस्ट जारी की है। EC ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है।

नई दिल्लीJan 23, 2025 / 05:10 pm

Ashib Khan

Delhi Election

Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए बजट तय कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक लिस्ट भी जारी की है, जिसके अनुसार ही दिल्ली चुनाव में प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान खर्च करना होगा। चुनाव आयोग चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के खर्च को मदवार तरीके से दर्ज करता है। दरें जिला चुनाव अधिकारियों, बाजार डीलरों, राजनीतिक दलों और मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर तय की जाती हैं। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। 

एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक कर सकता है खर्च

चुनाव आयोग ने विधानसभा सीटों के लिए प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा अधिकतम 40 लाख रुपये तय की है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 95 लाख रुपये है। हालांकि पिछले कुछ सालों में खर्च की सीमा में बढ़ोतरी हुई है। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए यह सीमा 70 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 28 लाख रुपये थी। खर्च का हिसाब उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से लेकर परिणाम के दिन तक रखा जाता है।

लिस्ट में टेंट, कुर्सी और जनरेटर के खर्च का भी किया उल्लेख

चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई लिस्ट में टेंट, कुर्सियां, टेबल, पोडियम और जनरेटर पर अधिकतम खर्च का भी उल्लेख किया गया है। 2 हजार लोगों की सभा के लिए 30 हजार रुपये प्रति कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 250 से कम उपस्थिति वाले छोटे समारोह के लिए 6150 रुपये निर्धारित किए गए है।

पेन की कीमत रखी 6 रुपये

झंडे, पोस्टर, हैंडबिल, होर्डिंग, कट-आउट और स्टिकर के लिए भी मूल्य सीमा तय की गई है। पार्टी चुनाव कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले पेन की कीमत 6 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रचार कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्रों में ड्रम की कीमत 500 रुपये प्रतिदिन है। इसके अलावा छोले-कुलचे और पूरी-सब्जी की एक प्लेट 35 रुपये, समोसा और ब्रेड पकौड़ा 12 रुपये, एक कप चाय 6 रुपये में और एक कप कॉफी की कीमत 12 रुपये तय की गई है। 

3075 रुपये में घोड़ा और 6150 रुपये में प्रतिदिन के लिए हाथी

चुनाव आयोग की लिस्ट के अनुसार प्रत्याशी 3075 रुपये में घोड़ा और 6150 रुपये में हाथी एक दिन के लिए किराए पर ले सकता है। हालांकि, उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए जानवरों को किराए पर लेने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। 

भोजन की कीमत भी की निर्धारित

वहीं अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा दोपहर या रात्रि भोजन के लिए पूर्ण भोजन की कीमत 70 रुपये निर्धारित की गई है। सैंडविच 20 रुपये, कचौरी 15 रुपये और पानी की बोतल (1 लीटर) की कीमत 19 रुपये कीमत तय की गई।
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झाड़ू की कीमत रखी 25 रुपये

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) का पार्टी चिन्ह झाड़ू, इसकी कीमत 25 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। दरअसल, आम आदमी पार्टी झाड़ू का उपयोग पार्टी कार्यालयों और कार्यक्रम स्थलों पर चुनाव प्रचार के दौरान करती है। चुनाव आयोग ने होटलों में ठहरने और वाहनों के लिए भी दरें तय की हैं। टाटा सूमो, टोयोटा इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कुछ एसयूवी के लिए दरें प्रति वाहन 2421 प्रतिदिन तय की है। सामान्य कार के लिए 1499 प्रतिदिन है। दोपहिया वाहन के लिए अधिकतम लागत 84 प्रतिदिन है। कालकाजी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने किया बड़ा दावा, देखें वीडियो…

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