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Supreme Court On Hijab: हिजाब से बैन हटा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- बिंदी, तिलक लगाने पर…

Supreme Court on Burqa: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें, कॉलेज उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

नई दिल्लीAug 10, 2024 / 07:40 am

Akash Sharma

Supreme Court on Burqa

Supreme Court on Burqa

Supreme Court on Burqa: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के दो कॉलेजों में हिजाब (Hijab Ban) पर प्रतिबंध को लेकर नाराजगी जताते हुए संबंधित आदेश पर आंशिक रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि क्या आप बिंदी या तिलक लगाने वाली लड़कियों पर प्रतिबंध लगाएंगे? कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें, कॉलेज उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

Supreme Court ने दिया ये आदेश

हालांकि कोर्ट ने कहा कि कक्षा में नकाब या बुर्का पर रोक रहेगी और कोई इसका दुरुपयोग करता है तो काॅलेज प्रशासन अदालत में आ सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर इन टिप्पणियों के साथ आदेश पारित किया। छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश पर दखल से इनकार कर दिया था। बेंच ने आदेश में कहा कि लड़कियां कक्षाओं के अंदर बुर्का नहीं पहन सकतीं और परिसर में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है।

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