हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकहत बानो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने आरोपों की गंभीरता और मामले में संलिप्तता को देखते हुए यह याचिका को खारिज किया था।
जेल में अवैध रुप से मिलने का आरोप
बता दें कि चित्रकूट जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से अवैध रूप से मिलने के आरोप में निकहत को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया था कि निकहत के पास से 2 मोबाइल के अलावा विदेशी मुद्रा और आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे।
पुलिस ने 17 फरवरी को निकहत और उसके ड्राइवर को रिमांड पर लिया था। निकहत की रिमांड 3 दिन और उसके ड्राइवर की रिमांड 5 दिन की थी।
जेल अधीक्षक हुए थे सस्पेंड
चित्रकूट रगौली जेल थाने के प्रभारी एएसआई श्यामदेव सिंह की शिकायत पर जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, डिप्टी जेलर, एक सिपाही, अब्बास की पत्नी निकहत और उनके वाहन चालक नियाज अहमद समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में जेल अधीक्षक और सात अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था।