CJI ने कहा कि “न्यायपालिका की ढांचागत जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है। हमारे देश की कुछ अदालतों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, जो न्यायपालिका के सामने कठोर वास्तविकता है।” इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ई-कोर्ट सर्विस को कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ मर्ज करने की कोशिश की है ताकि जो सर्विस हम नागरिकों को प्रदान करते हैं वह भारत के हर ग्राम पंचायत तक पहुंच सकें।”
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि करुणा और सहानुभूति की भावना अनसुनी व अनदेखी आवाज सुनने की क्षमता प्रणाली को बनाए रखती है। यह भावना सुनिश्चित करने की कुंजी है कि कानून उत्पीड़न का एक साधन न बने। इसे उन सभी लोगों को देखना चाहिए जो कानून को संभालते हैं, न कि केवल न्यायाधीशों को।
CJI ने कहा कि पूरे भारत में कानूनी पेशे की संरचना सामंती है। हमें अब कानूनी पेशे में महिलाओं के लिए पहुंच बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब हमने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केसों की सुनवाई शुरू की है तो कई महिला वकील सामने आई हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ने महिला वकीलों को इस पेशे में आने की अनुमति दी है।