केवटी थाना में दर्ज कांड संख्या 150/24 के वादी मणिमोहन वर्मा (सेक्टर मजिस्ट्रेट) एवं केवटी थाना कांड संख्या 151/24 के वादी दीपक कुमार (सेक्टर मजिस्ट्रेट) के द्वारा दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि केवटी थाना में दर्ज उक्त दोनों कांड के आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारे फर्जी हस्ताक्षर पर केवटी थाना में कई लोगों के खिलाफ फर्जी वोट गिराने का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस आशय की सूचना दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई।
वरीय पुलिस अधीक्षक जगुन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि जिलाधिकारी की सूचना के बाद पूरे मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) से कराई गई। जांच रिपोर्ट में जिलाधिकारी द्वारा दी गई सूचना एवं कांड के वादी के आरोप सही पाए गए। केवटी थानाध्यक्ष पु़लिस निरीक्षक रंजीत शर्मा को अपने अधीनस्थ से हस्ताक्षर करा कर प्राथमिकी दर्ज करने, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार मंडल को कांड संख्या 151/24 के वादी सेक्टर मजिस्ट्रेट दीपक कुमार का जाली हस्ताक्षर करने एवं चौकीदार 2/9 सुभाष कुमार यादव को कांड संख्या 150/24 के वादी सेक्टर मजिस्ट्रेट मणिमोहन वर्मा का फर्जी हस्ताक्षर करने का दोषी पाया गया।
रेड्डी ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आलोक में केवटी थानाध्यक्ष रंजीत शर्मा, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक विकास मंडल एवं चौकीदार सुभाष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। केवटी थाना में राहुल कुमार को थानाध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है। उन्होंने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर पर किए गए प्राथमिकी मामले पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय की जांच प्रतिवेदन पर वर्तमान थानाध्यक्ष राहुल कुमार के बयान पर केवटी थाना में पूर्व थाना अध्यक्ष, प्रशिक्षु अवर निरीक्षक एवं चौकीदार के विरुद्ध प्राथमिक (संख्या 286/24) दर्ज की गई है।