भविष्य में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे: पतंजलि
सुनवाई के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे, और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया में भी ऐसे बयान न दिए जाएं। इस आश्वासन को अदालत ने अपने आदेश में भी दर्ज किया।
‘विचार कर सिफारिशें पेश करें’
बेंच ने कहा कि वह इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती बल्कि भ्रामक विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान तलाशना चाहती है। बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वह इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार से विचार विमर्श कर उपयुक्त सिफारिशें पेश करें। इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी।
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