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Reservation: कर्नाटक में कांग्रेस लागू करेगी SC कोटे में कोटा, कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर रोक

Congress: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अनुसूचित जातियों (SC Reservation) के आरक्षण में कोटे में कोटा लागू करेगी। मुख्यमंत्री एन.सिद्धारामैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया।

नई दिल्लीOct 29, 2024 / 10:37 am

Akash Sharma

Karnataka government sc st reservation

Karnataka government SC Reservation

SC Reservation: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अनुसूचित जातियों (SC) के आरक्षण में कोटे में कोटा लागू करेगी। मुख्यमंत्री एन.सिद्धारामैया की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया। कैबिनेट ने आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए डेटा संकलित करने तथा आगे कदम उठाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। बैठक के बाद विधि मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग तीन माह में रिपोर्ट पेश करेगा। आयोग की सिफारिशें आने तक प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती नहीं निकाली जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट SC/ST रिजर्वेशन के कोटे में कोटा को वैध ठहराया

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एससी-एसटी (SC/ST) आरक्षण के कोटे में कोटा (वर्गीकरण) को वैध ठहराया था। कोर्ट के फैसले में ऐसे आरक्षण के लिए अनुभवजन्य डेटा की अनिवार्यता का सवाल करने पर पंचायती राज मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस आने पर सब बातें साफ होंगी। कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार ने इसी मुद्दे पर जस्टिस सदाशिवन आयाेग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। सदाशिव आयोग ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत कोटे को विभिन्न जातियों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी

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