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आज से बदल गए ये निमय, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rules From 1st October : अक्टूबर की पहली तारीख से बहुत सारे वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि कौन-से नए नियम लागू होने वाले हैं और वे कैसे आपके मंथली खर्च को प्रभावित करेंगे।

Oct 01, 2023 / 09:00 am

Shaitan Prajapat

New Rules From 1st October

New Rules From 1st October

New Rules From 1st October : हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं। इन नियमों का असर आम आदमी की जिंदगी और जेब दोनों पर पड़ता है। कल से इस साल का 10वां महीना यानी अक्टूबर शुरू हो रहा है। अक्टूबर की पहली तारीख से बहुत सारे वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दाम रसोई के बजट में उतार-चढ़ाव कर सकते हैं। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स सहित कई तरह के फाइनेंशियल कार्यों से जुड़े बदलाव होने जा रहे है। आइए जानते हैं कि कौन-से नए नियम लागू होने वाले हैं और वे कैसे आपके मंथली खर्च को प्रभावित करेंगे।


1. LPG के दाम

अक्टूबर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 209 रुपए महंगा हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए 1731.50 रुपए चुकाने होंगे। हालाकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. TCS नियमों में बदलाव

टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू हो रहा है। केंद्र सरकार एक अक्टूबर, 2023 से 20 फीसदी TCS का नया नियम आ रही है। इस नियम में न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा, बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन में भी लागू होगा। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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3. बर्थ सर्टिफिकेट अब सिंगल डॉक्यूमेंट

अक्टूबर की पहली तारीख से बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नियम बदल गया है। अब देशभर में बर्थ सटिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन गया है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा। इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

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4. स्मॉल सेविंग स्कीम्स

अक्टूबर से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियम में भी बदलाव हो गया है। यदि आप सरकारी बचत योजनाओं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (NCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 अक्टूबर से इन योजनाओं के साथ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं करने निवेशकों के अकाउंट सस्पेंड हो सकते है।

5. बिना नॉमिनेशन डीमैट खाते अभी नहीं होंगे फ्रीज

पहले सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य किया था। नॉमिनेशन नहीं करने वालों का खाता एक अक्टूबर को फ्रीज होने वाले थे। लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब इस कार्य को 31 दिसंबर कर सकते है।

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