पतंजलि के खिलाफ मामले में याचिकाकर्ता आइएमए को 23 अप्रेल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे (आइएमए) अपने घर को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जहां ऐसी दवाएं लिखी जाती हैं जो महंगी और अनावश्यक हैं। आइएमए अध्यक्ष ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाए थे। रोहतगी ने कई अखबारों में प्रकाशित इस इंटरव्यू का जिक्र किया। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लाने की मंजूरी दे दी। इस बीच पतंजलि की ओर से अखबारों में दिए माफीनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया।
9 महीनों से क्या कर रहे थे- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के उस स्पष्टीकरण पर नाराजगी जताई, जिसमें कहा था कि उसने पतंजलि और उसकी सहयोगी दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव समाप्त कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा, अब आप नींद से जागे हैं? तीन दिन में आपने सारी कार्रवाई कर दी, पिछले नौ माह से क्या कर रहे थे।