ये होंगे संशोधन और व्यवस्था
1.एक साथ चुनाव:
संविधान में अनुच्छेद 82ए(1 से 7) जोड़ा जाएगा जिसके तहत लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हो सकेंगे। राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर इस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करेंगे। अधिसूचना की तारीख को नियत तिथि कहा जाएगा।—नियत तिथि के बाद सभी मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर खत्म होगा।
—लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव आयोग लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए ‘एक साथ’ आम चुनाव कराएगा।
—यदि चुनाव आयोग की राय हो कि किसी विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते तो वह बाद की तारीख में कराए जा सकते हैं।
—यदि विधानसभा का कार्यकाल स्थगित भी कर दिया जाता है तो उसका पूर्ण कार्यकाल लोकसभा के साथ ही होगा।