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अब सिम नंबर पोर्ट कराने में लगेंगे 7 दिन, ट्राई ने बदल दिया ‘सिम स्वैप’ का नियम

पहले सिम स्वैप कराने के लिए 10 दिन तक इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब सात दिन ही लगेंगे। TRAI ने बताया है कि 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा।

नई दिल्लीJun 29, 2024 / 06:47 am

Anand Mani Tripathi

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) सिम नंबर को एक कंपनी से दूसरी कंपनी यानी सिम स्वैप कराने के लिए समय निर्धारण बदल दिया है। अब सिम को स्वैप कराने के लिए सात दिन लगेंगे। TRAI ने यह कदम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया है। इस नियम को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा।
इससे पहले सिम स्वैप कराने के लिए 10 दिन तक इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब सात दिन ही लगेंगे। TRAI ने बताया है कि 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इस नियम से धोखाधड़ी करने वालें तत्वों को रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टिंग कोड भी लाया जाएगा।

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