25 दिन बाद आर्यन खान जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने विस्तार से अपना फैसला नहीं सुनाया है। आर्यन को कितने मुचलके पर छोड़ा जाएगा। क्या कंडीशन रहेगी, इन सबके बारे में शुक्रवार को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ऐसे में आर्यन शुक्रवार या फिर शनिवार को जेल से बाहर आएंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई का तीसरा दिन रहा। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की दलीलें बुधवार को पूरी हो गई थी। गुरुवार को इसपर एनसीबी ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रखा।
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Mumbai Cruise Ship Drug Case: शाहरुख के बेटे आर्यन की बेल का NCB ने किया विरोध, हाईकोर्ट में बताई अहम वजह आर्यन खान को जमानत तो दे दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने डिटेल ऑर्डर नहीं सुनाया। ऐसे में शुक्रवार को कोर्ट की ओर से डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही आर्यन, अरबाज औऱ मुनमुन जेल से बाहर आएंगे। इस डिटेल ऑर्डर में जमानत की राशि, मुंबई नहीं छोड़ने की बात से लेकर अन्य कंडिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
नियमित रूप से ड्रग्स लेता है आर्यन
एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलील देते हुए कहा कि आर्यन खान ड्रग्स का नियमित रुप से सेवन करता है और उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि वो ड्रग्स मुहैया कराता है। एनसीबी के वकील ने कहा – कॉन्सपिरेसी के मामले में जमानत देना आवश्यक नहीं है। ड्रग्स डीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी जघन्य अपराध बताया है।
यह भी पढ़ेँः एनसीबी को आड़े हाथ लेते हुए बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, आर्यन खान को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते वॉट्सएप चैट पर दिया जवाबबुधवार व्हाट्सएप चैट को लेकर अमित देसाई ने सवाल खड़ा किया था और पूछा था कि क्या व्हाट्सएप चैट एविडेंस एक्ट 65 बी के तहत सर्टिफाइड है जिस पर एएसजी ने जवाब दिया कि व्हाट्सएप चैट एविडेंस एक्ट 65b के तहत सर्टिफाई किया गया है।