सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि, उनके मुवक्किल के पास दिल्ली हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वह शीर्ष अदालत से जो राहत मांग रहे हैं, उसके लिए या तो निचली अदालत या हाई कोर्ट का रुख करें। पीठ ने यह भी बताया कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़ा मामला है और यह सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। पीठ ने कहा, इससे गलत मिसाल कायम होगा.. सिर्फ इसलिए कि ये घटना दिल्ली में हुई है, हम इसे यहां सीधे नहीं ले सकते। सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर अब इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएगी। पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।
सीबीआई को 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जानकारी हासिल करने में मुश्किल हो रही है। सीबीआई के सूत्र ने कहा कि, मंगलवार को एजेंसी के अधिकारियों ने सिसोदिया से उन फाइलों और दस्तावेजों के बारे में पूछा, जिन्हें उन्होंने उनके कंप्यूटर से लिया है। सूत्र ने कहा, दिनेश अरोड़ा और कुछ आईएएस अधिकारियों का सिसोदिया से आमना-सामना कराया जाएगा। उन्होंने सिसोदिया के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया था।
भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि, अब सवाल ये उठता है दिल्ली सरकार के 22 मंत्रालय क्या अब जेल से चलेंगे इन 22 मंत्रालय में शिक्षा मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय तमाम ऐसे खास मंत्रालय है। संवैधानिक क्राइसेस पैदा हो गए हैं।