क्या है मामला?
याचिकाकर्ता ने बताया है कि यह मामला 2023 का है। दरअसल कुछ लोग कर्नाटक के ऐथूर गांव स्थित बदरिया जामा मस्जिद में घुसे और धमकी देते हुए ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने लगे। आरोपियों ने धमकी भी दी। शिकायत पर बाद में इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 29 नवंबर 2023 को सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जबकि इस साल यानी 13 सितंबर 2024 में गिरफ्तारी को गलत बताते हुए मामला खत्म कर दिया था।
मुस्लिमों की जान को खतरा
साथ ही कहा गया है कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने को ऐसा बयान माना जा सकता है, जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, ‘तथ्य है कि घटना मस्जिद के अंदर हुई और मुसलमानों की जान को खतरा हुआ। ऐसे में हाईकोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करने से पहले इस मामले में पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति देनी चाहिए थे।’