क्या था मामला?
एक निजी कंपनी की कर्मचारी महिला ने ईस्ट सीईएन क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि उसने एक नकली ऑनलाइन गुरुजी के झांसे में आकर साइबर ठगों के हाथों 13 लाख रुपये गंवा दिए। अपनी शिकायत में निजी फर्म की कर्मचारी ने कहा कि उसे पिछले साल 9 अप्रैल 2024 को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिला। मैसेज भेजने वाले ने महिला के भाई से जान पहचान का दावा किया। इसके बाद मैसेज करने वाले ने महिला को एक “गुरुजी” से मिलवाया। महिला को ये विश्वास दिलाया कि गुरुजी के पास कथित तौर पर दैवीय ताकत है जिससे वे शेयर बाजार के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं महिला ने कहा कि उसने दिए गए नंबर पर कॉल किया और उसे “मातारानी पूजा” के लिए 2,850 रुपये ट्रांसफर करने के लिए मना लिया गया। महिला ने कहा कि धोखेबाज ने उसे आश्वस्त करने के लिए अपनी पत्नी से भी मिलवाया। “गुरुजी” की पत्नी, जिसका नाम नेहा शर्मा था, ने भी शिकायतकर्ता को विभिन्न बहानों के तहत और पैसे मांगने के लिए कॉल किया। क्या कहती है पुलिस?
बेंगलुरु के राममूर्ति नगर निवासी
पीड़िता ने इस साल 19 जनवरी को ईस्ट CEN पुलिस स्टेशन में 9 अप्रैल से 19 सितंबर, 2024 के बीच हुई घटना के बारे में शिकायत की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि “गुरुजी” ने बार-बार शिकायतकर्ता से संपर्क किया। इसके बाद शुभ “मुहूर्त” समय का दावा करते हुए पीड़िता को और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मना लिया। इसके बाद पीड़िता को झारखंड के रांची में रहने वाले “बड़े गुरुजी” से भी मिलवाया गया। बड़े गुरुजी ने ज़्यादा रिटर्न का वादा किया लेकिन साथ ही कहा कि इसके लिए ज़्यादा पूजा की ज़रूरत है। जब शिकायतकर्ता ने “बड़े गुरुजी” से संपर्क किया, तो उसे बताया गया कि रिटर्न का सही समय अभी नहीं आया है और उसे निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पांच महीनों में शिकायतकर्ता ने लगभग 12.8 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।’
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महिला को जब एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने पुलिस से संपर्क किया। ईस्ट सीईएन पुलिस ने कहा कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (C) (पहचान की चोरी) और 66 (D) (प्रतिरूपण) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।