देश में अनारक्षित सीटों की संख्या फिलहाल 412 है। चुनाव आयोग कुछ वर्षों पर इसमें बदलाव करती है। हर सीट पर लगभग 4 से 5 उम्मीदवार उतरते हैं। यानी इन 412 सीटों से चुनाव आयोग के पास लगभग 51,500,000 रुपया जमानत राशि जब्त हो जाएगी। वहीं, अनारक्षित सीटों से लगभग 81,87,500 रुपया जमा कराई जाएगी।
चुनाव आयोग के तय नियमों के मुताबिक, जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल मतों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। मान लीजिए किसी सीट पर 10,000 वोट पड़े हैं और वहां 3 उम्मीदवारों को 1666 से कम वोट मिले हैं, तो उन सभी की जमानत जब्त कर ली जाएगी
उम्मीदवार को जब 1/6 यानी 16.66% से ज्यादा वोट हासिल होता है तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। बता दें कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को उसकी रकम वापस कर दी जाती है, भले ही उसे तय मानक से कम मत प्राप्त हुए हों। अगर मतदान से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को रकम लौटा दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होता है या फिर नामांकन वापस ले लेते हैं तो उस स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाती है।