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सावधान! पराली जलाने वाले किसानों पर होगी FIR, फसल बेचने से रोका जाएगा

Stubble Burning kisan: कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे किसान अगले 2 साल तक ई-खरीद (e-Kharid) पोर्टल से अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।

नई दिल्लीOct 19, 2024 / 09:58 am

Akash Sharma

FIR will be filed against farmers burning stubble in Haryana

FIR will be filed against farmers burning stubble in Haryana

Stubble Burning kisan: पराली जलाने वाले किसानों से हरियाणा सरकार सख्ती से निपटेगी। पराली जलाने के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे किसान अगले 2 साल तक ई-खरीद (e-Kharid) पोर्टल से अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।

232 दोषी किसानों के नाम लाल प्रवृिष्टि

पराली जलाने के दोषी किसानों के कृषि अभिलेखों में एक लाल प्रविष्टि भी की जाएगी। इससे उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल बेचने से रोक दिया जाएगा। यह आदेश हरियाणा द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) को यह बताए जाने के कुछ दिनों बाद जारी किया गया कि उसने पराली जलाने में भाग लेने वाले किसानों के खिलाफ “लाल प्रविष्टियां” दर्ज करना शुरू कर दिया है। बता दें कि 14 अक्टूबर तक 232 किसानों के विरुद्ध लाल प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं।
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