‘सरकारी कर्मचारी के पास अपनी पोस्टिंग का कानूनी अधिकार नहीं’
कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के पास अपनी पसंद की पोस्टिंग पाने का कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन देखभाल करने वाले पिता के साथ रहना विशेष योग्यजन बच्चे का कानूनी अधिकार है ताकि उसकी पुनर्वास गतिविधियां प्रभावित न हो। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के इस अधिकार को केंद्र सरकार ने 6 जून 2014 के ऑफिस मैमोरेण्डम के जरिये मान्यता दी है कि विशेष योग्यजन बच्चे की देखभाल करने वाले सरकारी कर्मचारी का तबादला करने से उसके बच्चे के व्यवस्थित पुनर्वास पर असर पड़ सकता है। इस मैमोरेण्डम को असम सरकार ने स्वीकार किया है।
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