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GST on health insurance: हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कितना कम होगा टैक्स, जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा फैसला

GST on health insurance: स्वास्थ्य और जीवन बीमा कराने वाले लोगों को महंगे प्रीमियम (बीमा किस्त) से निजात मिल सकती है।

नई दिल्लीSep 07, 2024 / 10:37 am

Shaitan Prajapat

GST on health insurance: स्वास्थ्य और जीवन बीमा कराने वाले लोगों को महंगे प्रीमियम (बीमा किस्त) से निजात मिल सकती है। 9 सितंबर को दिल्ली में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में दोनों तरह के बीमा पर लगने वाली जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। हालांकि, इस कटौती का लाभ सिर्फ 50,000 रुपए तक के सालाना किस्त वाले बीमा पर दिए जाने की संभावना है। फिटमेंट समिति इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंप सकती है।

फिटमेंट कमेटी सुझा सकती है 4 विकल्प

फिटमेंट कमेटी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए जीएसटी से पूरी छूट देने और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 5 प्रतिशत करने सहित 4 विकल्प सुझा सकती है। अन्य दो विकल्पों में वरिष्ठ नागरिकों के प्रीमियम और 5 लाख रुपए तक के बीमा कवर वाले प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देना या केवल उन प्रीमियम पर छूट देना शामिल हैं जिनका भुगतान वरिष्ठ नागरिकों की ओर से पहले ही किया जा चुका है। इन चारों विकल्पों से सरकारी खजाने पर 645 करोड़ रुपए से 3,495 करोड़ रुपए तक बोझ पड़ सकता है। इस बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाए जाने समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
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विकल्प सरकारी खजाने को चपत

  1. वरिष्ठ नागरिकों को प्रीमियम पर छूट 645 करोड़ रुपए
  2. जीएसटी 18 प्रतिशत से घटा 5 प्रतिशत करने पर 1730 करोड़ रुपए
  3. 5 लाख कवर वाले प्रीमियम पर जीरो टैक्स 2110 करोड़ रुपए
  4. सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीरो टैक्स 3495 करोड़ रुपए
210 करोड़ रुपए का सालाना बोझ बढ़ेगा सरकार पर यदि केवल प्योर टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी को खत्म किया जाता है।

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