ये आदेश दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों ( Delhi Government Schools ) के लिए जारी किया गया है। दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) के शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार के जिन शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें 15 अक्टूबर तक टीका लगाया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ेँः
Delhi: शराब की 260 निजी दुकानों का आज आखिरी दिन, 17 दिन में बिकी 200 करोड़ रुपए की Liquor अनुपस्थिति को माना जाएगा अवकाशशिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद बिना वैक्सीनेशन के लिए स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में टीचर्स और स्टाफ की अनुपस्थिति को अवकाश माना जाएगा।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने 1 जून को आदेश जारी किया था। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों के हेड्स को कहा गया था कि वे सुनिश्चित करें कि स्कूल में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे।
दिवाली बाद खुलेंगे स्कूल
दिल्ली में दिवाली के बाद नर्सरी से 8वीं तक के भी कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर एक दिन पहले यानी 29 सितंबर को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अहम बैठक में फैसला लिया।
इसके तहत त्योहारी मौसम के बाद निचली कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीडीएमए ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है।
यह भी पढ़ेँः
Delhi School Reopening: 1 नवंबर से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल, DDMA ने दी मंजूरी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि बाकी कक्षाओं के लिए स्कूल दिवाली के बाद खोले जाएंगे। डीडीएमए ने एक सितंबर से कक्षा नौ से 12 के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।
वहीं दिल्ली पुलिस और सभी जिलों का प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि त्योहारी सीजन में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो, बाजारों में भीड़ ना लगे और सभी जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन हो। कहीं भी भीड़ इकट्ठे करने वाले आयोजन जैसे मेला और झूले ना लगाए जाएं।