कोर्ट ने खारिज की याचिका
पत्नी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसने पीठ ने खारिज कर दिया। इसमें क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। पारिवारिक अदालत ने पति की याचिका पर विचार किया, जिसमें कहा गया कि पत्नी की हरकतें, जिसमें उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, कर्ज लेने के लिए ताना देना और सीमित संसाधनों के साथ तालमेल बिठाने से इनकार करना शामिल है, मानसिक क्रूरता है।
पत्नी की ऐसी हरकतें मानसिक क्रूरता
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति या पत्नी पर दूर के और सनकी सपनों को पूरा करने के लिए दबाव डालना जो स्पष्ट रूप से उसकी वित्तीय पहुंच के भीतर नहीं है, लगातार असंतोष की भावना पैदा कर सकता है, जो किसी भी विवाहित जीवन से संतुष्टि और शांति को खत्म करने के लिए पर्याप्त मानसिक तनाव होगा।
ऐसी स्थिति में वैवाहिक रिश्ते को बनाए रखना असंभव
लगातार कलह और झगड़ों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रतीत होने वाली महत्वहीन घटनाएं, जब समय के साथ हावी हो जाती हैं, तो मानसिक तनाव पैदा कर सकती हैं, जिससे पति-पत्नी के लिए अपने वैवाहिक रिश्ते को बनाए रखना असंभव हो जाता है।
तलाक का जायज आधार
अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1ए)(ii) का हवाला देते हुए कहा कि इस धारा के तहत राहत, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन न करने पर तलाक की अनुमति देना, किसी भी पक्ष के लिए पूर्ण अधिकार है।