scriptITR Filing: रिटर्न भरने की तिथि को लेकर आया बड़ा अपडेट… इतनी बढ़ाई तिथि | Big update regarding date of income tax return filing The last date has been extended | Patrika News
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ITR Filing: रिटर्न भरने की तिथि को लेकर आया बड़ा अपडेट… इतनी बढ़ाई तिथि

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है।

नई दिल्लीDec 01, 2024 / 08:21 am

Devika Chatraj

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। यह समय सीमा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और धारा 92ई के तहत रिपोर्ट करने करदाताओं के लिए बढ़ाई गई है। ऑफिशियल आर्डर में बताया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने अब असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 कर दी है।

टैक्स देना क्यों जरुरी?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिनकी आय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से निर्धारित की गई सीमा से ज्यादा होती है। जिनकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है वो लोग समय पर अपना रिटर्न फाइल करके पेनल्टी और कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं। लेकिन यदि आपने TDS (Tax Deducted at Source) या एडवांस टैक्स पेमेंट के जरिए जरूरत से ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, तो रिटर्न फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

इनकम प्रूफ के तौर पर ITR की मांग

कई बार लोन की जरुरत पड़ने जब आप बैंक या अन्य जगहों से लोन लेते हैं तब बैंक और NBFC (Non-Banking Financial Companies) लोन के लिए इनकम प्रूफ के तौर पर ITR की मांग करती है। रिटर्न फाइल करने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जिससे लोन, क्रेडिट कार्ड और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

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