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दिल्ली चुनाव से पहले HC ने Arvind Kejriwal को दिया झटका, जानें क्या है मामला

Delhi News: Delhi High Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि वह कथित दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं।

नई दिल्लीNov 21, 2024 / 06:29 pm

Ashib Khan

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि वह कथित दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं। हाईकोर्ट ने ED के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।

HC ने ED को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। वहीं ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार महेता ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। 

केजरीवाल के वकील ने क्या कहा

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक ही ऐसी हैं उसमें कुछ नया नहीं है, गवाहों के बयान भी यही है जो पहले की चार्जशीट में हैं। वकील ने कहा कि बिना सेक्शन के ट्रायल कोर्ट कैसे मामले में सुनवाई कर सकती है। 

HC में दी थी चुनौती

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 20 नवंबर को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

12 जुलाई को मिली थी अंतरिम जमानत

इससे पहले  12 नवंबर को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर ED से जवाब मांगा था, जिसमें धन शोधन मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी। उसने आपराधिक मामले में इस स्तर पर अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी। 

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