क्या बोले बीजेपी नेता सिरसा
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इनके खिलाफ आईपीसी 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत चार्ज फ्रेम किए गए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ इन धाराओं में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सिरसा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय जगदीश टाइटलर को बरी कर दिया गया था। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद समीक्षा याचिका डाली गई थी। दिल्ली में सिख समुदाय के नरसंहार के 40 साल बाद अदालत का ये निर्णय आया है।
फिलहाल कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें यह गारंटी भी शामिल थी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बिना परमिशन देश नहीं छोड़ेंगे।