होशंगाबाद। राशन दुकानों के बाहर अब निगरानी और शिकायत निवारण का बोर्ड लगाना होगा। जिस पर निगरानी व शिकायत निवारण अधिकारी का नाम व नंबर भी दर्ज किया जाएगा। जिससे राशन दुकानों पर आने वाले उपभोक्ता समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। खास बात यह भी है कि राशन दुकान पर बोर्ड नहीं लगाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित संधारित समस्त अभिलेख सूचना का अधिकारी अधिनियम २००५ के अंतर्गत लोक दस्तावेज होंगे। उचित मूल्य दुकान का विक्रेता जहां संस्था द्वारा अन्य कोई नियुक्त न किया गया हो, अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी होगा तथा दुकान आवंटन अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगा। मामले में कलेक्टर ने भी सभी राशन दुकानदारों को बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
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इसलिए जागा विभाग- विभाग को मिली जानकारी में बताया गया कि कुछ स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानों में लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम व पते की जानकारी दुकान पर प्रदर्शित न होने से नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने में परेशनी आ रही है। बोर्ड लगाने से यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी।