scriptतुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी… खुद को अधिकारी बताकर युवक से ऐंठ लिया पैसे, गिरफ्तार | Your job will be in danger, He extorted money from a youth by pretending to be an officer, arrested | Patrika News
नारायणपुर

तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी… खुद को अधिकारी बताकर युवक से ऐंठ लिया पैसे, गिरफ्तार

अपने आप को एसबीएम शाखा जिला नारायणपुर का अधिकारी बताकर एसबीएम में गड़बड़िया की है।

नारायणपुरMay 03, 2024 / 02:55 pm

Kanakdurga jha

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Narayanpur Crime News: 29 अप्रेल को जिला नारायणपुर मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेन्द्र सिंह नाग ने धोखाधड़ी करने के प्रयास के मामले में आरोपी श्रवण कुमार अग्रवाल को धारा 419/511 भादस में 1 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास तथा 1 हजार रूपये की जुर्माना एवं धारा 420/511 भादस के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 हजार रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
जानकारी के अनुसार फरसगांव के अन्तर्गत राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कार्यालय फरसगाव में 3 जनवरी 2018 को दोपहर करीब 1 बजे की है। उप संरपंच सोनारू राम पोटाई एवं पंच लुदु प्रताप पुजारी दोपहर को ग्राम पंचायत कार्यालय में अपना कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अपने आप को एसबीएम शाखा जिला नारायणपुर का अधिकारी बताकर एसबीएम में गड़बड़िया की है।
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शिकायत मिलने पर जांच करने आना बताया तथा उक्त गड़बडियो के कारण तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जायेगी कहकर डराने धमकाने लगा तथा 10 हजार रूपये नगद मांग करने लगा, तभी वहां उपस्थित पंचायत सचिव जिला पंचायत नारायणपुर में कार्यरत अपने परिचित से फोन करके आरोपी का फोटो खीचकर भेजा गया और उक्त अधिकारी की पहचान किया गया, जिससे पता चला कि आरोपी कोई अधिकारी नही है। सचिव के द्वारा आरोपी का फोटो खीचने पर ही आरोपी वहां से भाग गया। इससे मामला थाना फरसगांव के क्षेत्र के होने से फरसगावं थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई।
जिसके पश्चात थाना फरसगांव के पुलिस वालो ने विवेचना कर चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर हरेन्द्र सिह नाग के न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384, 419, 420 का अपराध करने के संबंध में न्यायायल में विचारण किया गया। विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 419/511 भा.द.स. में 1 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास तथा 1 हजार रूपये की जुर्माना एवं धारा 420/511 भादस के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी पीसी शुक्ल के द्वारा की गई है।

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