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Nagaur News: न लाइसेंस और न हेलमेट, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दौड़ा रहे हैवी मोटरसाइकिलें

Minor Driving In Nagaur: चिंता की बात है कि किशोर, परिजनों से जिद करके 350 सीसी वाले वाहन लेकर स्कूल एवं बाजरों में मिल जाते हैं।

नागौरJan 23, 2025 / 08:13 am

Alfiya Khan

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श्यामलाल चौधरी
नागौर। जिम्मेदार अधिकारियों की ‘अनदेखी’ एवं अभिभावकों की ‘छूट’ के कारण किशोर उम्र के बालक- बालिकाएं सड़कों पर भारी दुपहिया वाहन दौड़ा रहे हैं। ज्यादातर किशोर न तो हेलमेट लगाते हैं न ही परिवहन विभाग से लाइसेंस लेते हैं। चिंता की बात है कि किशोर, परिजनों से जिद करके 350 सीसी वाले वाहन लेकर स्कूल एवं बाजरों में मिल जाते हैं।

जानिए क्या है नियम

विधानसभा में विधायक संदीप शर्मा ने सवाल लगाकर सरकार से 16 वर्ष के किशोरों को लाइसेंस देने व वाहन चलाने से संबंधित जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने बताया कि मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 4(1) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का बालक सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता।
यदि कोई बालक 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिल चला सकेगा। ऐसे आवेदकों को बिना गियर वाहन श्रेणी का चालक लाइसेंस जारी किया जाता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़ी बाइक थमाने वाले अभिभावकों को परिवहन विभाग के नियमों की जानकारी तक नहीं है। इसलिए 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जारी होने वाले लाइसेंस के प्रति रुचि नहीं रखते हैं।

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