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यह हुआ बदलाव
सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे। जानकारी के अनुसार सात साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे। इससे पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु सात साल से कम के सेवाकाल में हो जाती थी तो उसके परिजनों को आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी।
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इस नियम के तहत मिलेगी पेंशन
अधिसूचना के अनुसार जिस कर्मचारी की मृत्यु एक अक्टूबर 2019 तक दस साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उसने 7 साल तक कार्यकाल पूरा नहीं किया है तो उसके परिजनों को एक अक्टूबर 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन दी जाएगी। वहीं इस पेंशन को पाले के लिए पारिवारिक पेंशन पाने की दूसरी शर्तों को भी पूरा करना होगा। नियमों के अनुसार मौत होने के बाद ग्रेच्युटी की राशि कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापन के बाद तय होगी। कार्यालय प्रमुख अस्थाई मृत्यु ग्रेच्युटी के भुगतान की तारीख से छह माह के भीतर इस राशि को तय करेगा।
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मंत्रालय ने क्या कहा…
वहीं कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन की बढ़ी दर किसी सरकारी कर्मचारी के अपने करियर की शुरुआत में मृत्यु होने की स्थिति अधिक जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में उसका वेतन भी कम होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने 19 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के जरिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के नियम 54 में संशोधन किया है।