10 हजार रुपए देना होगा जुर्माना
पैन कार्ड एक ऐसा जरूरी कागजात है, जिससे आपके पूरे अकाउंट का लेखा जोखा जुड़ा होगा। यह एक तरह क्लासिफाइड डॉक्युमेंट की तरह होता है। इसमें गलती होने का मतलब है बहुत गड़बड़ होना। अगर इसमें आप ही कुछ गलत कर रहे हैं तो कानून में इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 27बी के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में आपको इस जुर्माने से बचने के लिए अपना अतिरिक्त पैन कार्ड अनिवार्य रूप से सरेंडर कर देना चाहिए।
इस तरह से कर सकते हैं पैन कार्ड को सरेंडर
पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद “Application Type” ड्रॉप-डाउन करके “Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data) ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फ़ॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें जिसके बाद आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आपको एक टोकन नंबर जेनरेट होगा, जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल पर पहुंच जाएगा।
टोकन नंबर के नीचे “Continue with PAN Application Form” के साथ जारी रखें”। जिसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा। जिसके टॉप पर “Submit scanned images through e-Sign” ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पेज के निचे बाईं ओर अपना पैन नंबर भरें, जिसे आप जारी रखना चाहते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी भरें फिल करें। अगले पेज के नीचे, एक्स्ट्रा पैन की डिटेल दें, जिन्हें आप सरेंडर करना चाहते हैं और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। अगली स्क्रीन पर, आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चुनें जिसे आप जमा करना चाहते हैं।