scriptपुणे: हॉर्न बजाने पर राकांपा नेता ने खोया आपा, कार से उतकर युवती को दी गालियां, बुरी तरह पीटा | Pune city vice president of NCP Dayanand Irkal arrested for beating 25-year-old lawyer | Patrika News
मुंबई

पुणे: हॉर्न बजाने पर राकांपा नेता ने खोया आपा, कार से उतकर युवती को दी गालियां, बुरी तरह पीटा

Pune Lawyer Beaten: पीड़िता को राकांपा नेता दयानंद इरकाल व उनकी कार में सफर कर रही एक महिला ने मारा। जिससे उसके हाथ, सिर और कंधे में चोट लगी है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर इरकाल एवं तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबईFeb 15, 2023 / 06:22 pm

Dinesh Dubey

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एनसीपी नेता दयानंद इरकाल गिरफ्तार

NCP Leader Dayanand Irkal Arrested: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की पुणे शहर इकाई के उपाध्यक्ष दयानंद इरकाल को शहर में 25 वर्षीय महिला वकील के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि सोमवार को हुई इस घटना में इरकाल ने युवती पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि उसके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में राकांपा (एनसीपी) नेता इरकाल के अलावा तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित 25 वर्षीय वकील ने चतुश्रृंगी पुलिस थाने (Chatursrungi Police) में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दयानंद इरकाल, संध्या माने इरकाल और दो से तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना सोमवार रात करीब नौ बजे की है जब पीड़िता सेनापति बापट रोड (Senapati Bapat Road) पर दोपहिया से जा रहहि थी और अपने आगे चल रही कार को हॉर्न बजाकर पास मांगने की कोशिश की।
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अधिकारियों के अनुसार यह युवती दोपहिया वाहन से जा रही थी और उसने एक कार से आगे निकलने के लिए हॉर्न बजाया था। कार में एनसीपी नेता दयानंद इरकाल मौजूद था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हॉर्न से नाराज इरकाल कार से उतरकर वकील को कथित रूप से गालियां देने लगे और मारपीट भी की. साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
इस घटना में महिला वकील घायल हो गयी। आरोप है कि पीड़िता को इरकाल व उनकी कार में सफर कर रही एक महिला ने मारा। जिससे उसके हाथ, सिर और कंधे में चोट लगी है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और इरकाल एवं तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करना या बलप्रयोग) 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) एवं 504 (शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमानित करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है।

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