scriptMaharashtra News: शिवाजी पार्क में उद्धव गुट को मिली दशहरा रैली की इजाजत, कांग्रेस ने दी बड़ी प्रतिक्रिया | Maharashtra News: Uddhav faction got permission for Dussehra rally in Shivaji Park, Congress gave a big reaction | Patrika News
मुंबई

Maharashtra News: शिवाजी पार्क में उद्धव गुट को मिली दशहरा रैली की इजाजत, कांग्रेस ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। दूसरी तरफ, राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट के लिए झटका के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है।

मुंबईSep 23, 2022 / 07:28 pm

Siddharth

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Nana Patole and Uddhav Thackeray

शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ी खुशखबरी मिली। हाईकोर्ट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे खेमे को शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली (Dussehra Rally) आयोजित करने की इजाजत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने उद्धव ठाकरे के हक में फैसला सुनाया है। इससे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के लिए झटका के तौर पर देखा जा रहा है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ी प्रतिक्रिया दी हैं।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कोर्ट के शिवसेना की दशहरा रैली की अनुमति के फैसले पर कहा कि कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी दिल से स्वागत करती है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य सरकार के जिम्मे है, लेकिन बीएमसी के माध्यम से जो कानून व्यवस्था का हवाला दिया था वो बिल्कुल गलत था। बता दें कि बीएमसी के अधिकारियों ने कहा था शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली की अनुमति मुंबई पुलिस द्वारा उठाए गए कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के आधार नहीं दी गई।
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बता दें कि इस मामले को लेकर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट नेशिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को 5 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की इजाजत दे दी हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने उद्धव खेमे की शिवसेना और उसके सचिव अनिल देसाई द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। इस याचिका में बीएमसी निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें रैली की इजाजत नहीं मिली थी।
याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी का आदेश कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। अब कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का ध्यान देने की बात कहते हुए 2 से 6 अक्टूबर तक मैदान का उपयोग करने की इजाजत दे दी है। बता दें कि दशहरा रैली के लिए पहले बीएमसी से ठाकरे खेमे की ओर से शिवसेना नेता अनिल देसाई ने 22 अगस्त को इजाजत मांगी थी। इसके बाद 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर ने रैली के लिए आवेदन किया था। हालांकि बीएमसी ने इन दोनों खेमों को रैली की इजाजत नहीं दी थी।

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