वहीं मंडल के अन्य जिलों अमरोहा, संभल, बिजनौर और मुरादाबाद से एक भी आवेदन नहीं हुआ। आवेदन फॉर्म की जांच जिला स्तरीय समिति के नामित अधिकारी व डाक प्रवर अधीक्षक अमित दत्त के द्वारा की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अब तक 120 बांग्लादेशी शरणार्थियों के फॉर्म की जांच पूरी हो चुकी है और इन्हें गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। अन्य आवेदकों के फॉर्म की हर बिंदु पर जांच की जा रही है। कागजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जा रहा है। सही आवेदकों का प्रस्ताव गृह मंत्रालय भेज दिया जाएगा।
इन्हें मिलेगी भारतीय नागरिकता
31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए http://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान आवेदकों को बताना होगा कि वह भारत कब आए। भारतीय नागरिकता के लिए नौ दस्तावेज साबित करेंगे कि आवेदक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं। 20 दस्तावेज बताएंगे कि आवेदक किस तारीख को भारत आए थे। अमित दत्त, डाक प्रवर अधीक्षक व सीएए के जिला स्तरीय समिति के नामित अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदकों के दस्तावेज को प्रमाणित करने का काम चल रहा है। जिन आवेदकों के कागज सही मिले रहे हैं, उनके फॉर्म को गृह मंत्रालय भेजा जा रहा है।