सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने एसआइटी से सीबीआइ के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ आरोपों की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यही पीठ कोयला घोटाला मामले की सीबीआइ और ईडी द्वारा की जा रही जांच की निगरानी कर रही है। विशेष पीठ में जस्टिस कुरियन जोसफ और जस्टिस एके सीकरी भी शामिल हैं। पीठ ने कोर्ट से अनुमति लिए बगैर कोयला घोटाला मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का तबादला या उन्हें हटाने पर रोक लगाने के पूर्व के आदेश की याद भी दिलाई है। पीठ ने कहा है कि एसआइटी की जांच का दायरा रंजीत सिन्हा द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करने की जांच तक ही सीमित है। सिन्हा ने कोयला घोटाला मामले में सीबीआइ द्वारा चल रही जांच और पूछताछ में कटौती की थी। लोकुर ने 31 दिसंबर 2018 तक की ताजा स्टेटस रिपोर्ट 15 जनवरी 2019 को या उससे पहले सौंपी जाए।
आपको बता दें कि इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा कि वह एसआइटी की ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। शीर्ष अदालत ने पूर्व में सीबीआइ के विशेष निदेशक एमएल शर्मा के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था। यह कदम सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में जांच को प्रभावित करने के प्रयास के आरोपों की जांच के लिए उठाया गया था।